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स्कूल नौकरी घोटाले के तहत 2016 में हुई हर भर्ती रद्द, हाईकोर्ट का आदेश

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कलकत्ता। हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में स्कूल नौकरी घोटाले के तहत 2016 में हुई हर भर्ती को रद्द कर दिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया है कि 2016 में एसएससी के तहत हुई हर भर्ती अमान्य है। इसे तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। शिक्षकों के अलावा अन्य कर्मचारियों की भर्ती में भी जहां अनियमितता पाई गई है, उनकी भर्ती निरस्त कर दी गई है। हालांकि, कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक महिला की नौकरी बरकरार रखी है। यह महिला सोमा दास है, जो कैंसर की मरीज हैं। कोर्ट ने प्रशासन ने 15 दिन के अंदर नई भर्ती के लिए एक्शन लेने को कहा है। 

इस घोटाले से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई 20 मार्च को पूरी हो गई थी और कलकत्ता हाई कोर्ट की डिविजनल बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब लगभग एक महीने बाद इस मामले में न्यायमूर्ति देबांगसु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने इस घोटाले से जुड़ी कई याचिकाओं और अपील पर फैसला सुनाया

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